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रंजीत सिंह मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाई सजा: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को मिली उम्र कैद की सजा, लगा 31 लाख का जुर्माना

सीबीआई की विशेष अदालत रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।  राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना और 4 अन्य दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वही सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकूला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा-144 लागू कर दी गई। 

नई दिल्ली।  डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकूला की विशेष सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) में 4 आरोपियों को पेश किया था।  सेवादार की हत्या के मामले में राम रहीम के अलावा सबदिल, अवतार, जसवीर और कृष्ण को दोषी ठहराया गया था।  रंजीत सिंह के परिवार का कहना है कि उन्होंने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और वह कोर्ट से फांसी की सजा की उम्मीद लगाए बैठे थे हालांकि कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है।

ram rahim

आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।  राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना और 4 अन्य दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वही सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकूला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा-144 लागू कर दी गई।  राम रहीम से जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई या फिर सजा के ऐलान से पहले सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि साल 2017 में बलात्कार के एक मामले में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद 36 लोग मारे गए थे।

यहाँ आपको बता दें कि सीबीआई ने 3 दिसंबर 2003 को रणजीत सिंह हत्या मामले में FIR दर्ज की थी। याचिका रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने दायर की थी। इस हफ्ते की शुरुआत में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ हत्या के मुकदमे को पंचकूला की सीबीआई अदालत से किसी अन्य सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। गुरमीत राम रहीम सिंह पहले से ही जेल में सजा काट रहा है।