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Varanasi: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज दो जगह सुनवाई, जिला जज और फास्ट ट्रैक जज सुनेंगे कई अर्जियां

यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आज दो अलग-अलग अदालतों में सुनवाई होगी। एक तरफ वाराणसी के जिला जज के कोर्ट में हिंदू पक्ष के वाद के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के वकील अपनी दलील आगे जारी रखेंगे। वहीं, हिंदू पक्ष की कुछ और मांगों पर विचार किया जाए या नहीं, इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।

वाराणसी। यूपी के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आज दो अलग-अलग अदालतों में सुनवाई होगी। एक तरफ वाराणसी के जिला जज के कोर्ट में हिंदू पक्ष के वाद के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के वकील अपनी दलील आगे जारी रखेंगे। वहीं, हिंदू पक्ष की कुछ और मांगों पर विचार किया जाए या नहीं, इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। जिला जज के कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अगर वक्त पर अपनी दलील खत्म कर लेता है, तो वादी पक्ष और उसके बाद सरकारी वकील को भी पक्ष रखना है। इससे पहले 26 मई को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने 2 घंटे तक दलील दी थी। उन्होंने हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद परिसर में शृंगार गौरी की पूजा की मांग वाली अर्जी ठुकरा देने के पक्ष में अपनी बात रखी थी।

gyanvapi 2

शृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजा की मांग के अलावा हिंदू पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजू करने वाली जगह पर मिली शिवलिंग जैसी आकृति के नीचे की दीवार हटाकर और सर्वे कराने की मांग भी कोर्ट में रखी है। इसके अलावा डीजीसी सिविल ने वजू वाले तालाब में मिली मछलियों को संरक्षित करने की मांग भी की है। इस पर भी जिला जज आज कोई फैसला ले सकते हैं।

shivling gyanvapi masjid

वहीं, वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र पांडेय भी आदि विश्वेश्वर बनाम राज्य सरकार के केस की पहली बार सुनवाई करेंगे। इस केस को पहले सीनियर जज सिविल के यहां दाखिल किया गया था। जिन्होंने इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा है। गोंडा की निवासी और विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह और दो अन्य लोगों ने अर्जी दी है। अर्जी में यूपी सरकार, डीएम, पुलिस आयुक्त, विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को पक्षकार बनाया गया है। अर्जी में तीन मांगें की गई हैं। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने, परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने और ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को तुरंत पूजा-पाठ की मंजूरी देने की मांग की गई है। साथ ही मस्जिद की गुंबदों को अवैधानिक बताकर इन्हें हटाने की अपील भी कोर्ट से हुई है।