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हैदराबाद कोर्ट ने लश्कर आतंकी करीम टुंडा को किया बरी

लश्कर-ए-तैयबा का संदिग्ध सदस्य और बम बनाने में विशेषज्ञ टुंडा 1998 सलीम जुनैद मोड्यूल मामले में आरोपी है, जिसपर हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मामला चलाया था।

हैदराबाद। हैदराबाद में 1998 में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के मामले में षड्यंत्र रचने के आरोपी सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को यहां एक अदालत ने मंगलवार को बरी कर दिया। मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील के सैफुल्ला ने संवाददाताओं को बताया कि कोर्ट ने उनके क्लाइंट को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

Abdul Karim Tunda

लश्कर-ए-तैयबा का संदिग्ध सदस्य और बम बनाने में विशेषज्ञ टुंडा 1998 सलीम जुनैद मोड्यूल मामले में आरोपी है, जिसपर हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मामला चलाया था। टुंडा (77) को केंद्रीय एजेंसियों ने 2013 में भारत-नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किया था। फिलहाल गाजियाबाद जेल में बंद टुंडा पर देश के विभिन्न स्थानों पर आतंकवाद के मामले चल रहे हैं।

Abdul Karim Tunda

टुंडा ने कथित रूप से युवाओं को भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए प्रशिक्षण दिया था। एक पाकिस्तानी नागरिक जुनैद के साथ उसने कथित रूप से 1998 में गणेश उत्सव के दौरान आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई थी।