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Sikh Riots: सिख दंगे मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, दायर की अग्रिम जमानत याचिका

Sikh Riots: बीते दिनों सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि 1 नवंबर 1984 को जगदीश टाइटलर ने पुल बंगश इलाके में भीड़ को एकत्रित कर उन्हें सिख समुदाय पर हमला करने के लिए उकसाया था। जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने पुल बंगश इलाके में मौजूद तीन गुरुद्वारों को आग के हवाले कर दिया था।

नई दिल्ली। सिख दंगे मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने न्यायाधीश विकास ढुल के समक्ष याचिका दायर की है। अब कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर आगामी 3 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए टाइटलर को पांच अगस्त को पेश होने को कहा था। 20 मई को अदालत ने इस मामले में टाइटलर के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया था।

दरअसल, बीते दिनों सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि 1 नवंबर 1984 को जगदीश टाइटलर ने पुल बंगश इलाके में भीड़ को एकत्रित कर उन्हें सिख समुदाय पर हमला करने के लिए उकसाया था। जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने पुल बंगश इलाके में मौजूद तीन गुरुद्वारों को आग के हवाले कर दिया था।

सीबीआई ने 20 मई को इस मामले में टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी, जिस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने संज्ञान लेते हुए टाइलर को तलब किया। बहरहाल, अब आगामी दिनों में जगदीश टाइटलर को लेकर अदालत का क्या रुख रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।