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UP: जानिए क्या हैं मुहर्रम में ताजिया और जुलूस को लेकर यूपी गृह विभाग की गाइडलाइन

Muharram: गाइडलाइन में कहा गया है कि, ताजिया व अलम सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं किए जाएंगे। वहीं ताजिया एवं अलम की स्थापना लोग अपने-अपने घरों में कर सकते हैं, इसपर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी।

लखनऊ। कोरोना काल में हो रहे तमाम त्योहारों पर कोविड मामलों के चलते जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुहर्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैँ। बता दें कि यूपी गृह विभाग ने इसको लेकर जो गाइड़लाइन जारी की है, उसके मुताबिक ताजिया और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि, लोग घरों में ताजिया रख सकते हैं और मजलिस में 50 लोगों की अनुमति होगी। बता दें कि ऐसा प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए किया गया है। वहीं गृह विभाग ने अपने दिशा-निर्देश में कहा है कि, धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी स्थान पर अगर लोग तय सीमा में एकत्रित होते हैं तो इस मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। निर्देशों में साफ किया गया है कि, इस स्थिति में एक स्थान पर 50 लोगों से अधिक एकत्र नहीं हो सकेंगे।

Yogi UP Police

मोहर्रम के मौके पर जारी किए गए इस गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए किसी प्रकार के जुलूस की अनुमति न दी जाए। इसके लिए संबंधित धर्मगुरुओं से बात कर कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

Muharram procession

इसके अलावा गाइडलाइन में कहा गया है कि, ताजिया व अलम सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं किए जाएंगे। वहीं ताजिया एवं अलम की स्थापना लोग अपने-अपने घरों में कर सकते हैं, इसपर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी। इसके अलावा संवेदनशील/सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पुलिस बलों की पर्याप्त संख्या में तैनाती की जाए।