नई दिल्ली। शराब घोटाला में गिरफ्तार हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राहत पाने के लिए चुनाव का हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने जो अर्जी दी है, उसमें यही बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी में कहा है कि ईडी ने जिन बयानों और कथित सबूतों की बिनाह पर उनको गिरफ्तार किया, वे कई महीने पुराने हैं। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी भारत की चुनावी राजनीति पर गहरा असर डालने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर उनको रिहा न किया गया तो क्या हो सकता है। शराब घोटाला में आरोपी केजरीवाल ने कहा है कि अगर उनको रिहाई न मिली, तो ये भविष्य में सत्ता पर बैठी पार्टियों के लिए विपक्षी पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार करने का उदाहरण होगा।
अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा था कि चुनाव के वक्त उनकी गिरफ्तारी करना गलत संदेश देता है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में अवैध बताया था, लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने लंबे फैसले में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। कोर्ट ने उनको शराब घोटाला में लिप्त होने के प्रथम दृष्टया सबूत भी ईडी के पास होने की बात कही थी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
केजरीवाल के वकीलों को शायद उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को ही उनके मुवक्किल की अर्जी पर सुनवाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मेंशन किया, लेकिन चीफ जस्टिस ने ईमेल करने को कहा। अब आज ईद की छुट्टी है। फिर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर अब सोमवार को ही शायद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे।