newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

नवी मुंबई : इमारत की छतों पर इकट्ठा हुए लोग आए ड्रोन की नजर में, 8 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पनवेल इलाके में ड्रोन कैमरे से पुलिस निगरानी कर रही है। यहां कंटेन्मेंट जोन में सील हुई इमारतों की छतों पर इकट्ठा होकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे 8 लोगों को पनवेल पुलिस ने गिरफ्तार किया।

नई दिल्ली। कोरोनावायरस की चपेट में लोग ना आ सकें इसके लिए लोगों से बार-बार लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है व साथ ही हिदायत भी दी जा रही है। इसके बाद भी कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नवी मुंबई में ड्रोन से इमारत की छतों पर निगरानी की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।

DRONE FOOTAGE

आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पनवेल इलाके में ड्रोन कैमरे से पुलिस निगरानी कर रही है। यहां कंटेन्मेंट जोन में सील हुई इमारतों की छतों पर इकट्ठा होकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे 8 लोगों को पनवेल पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी कल शाम को हुई है।

वीडियो

गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते कुछ उपद्रवी एवं शरारती लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए नवी मुंबई पुलिस की तरफ से बेवजह घरों से बाहर भटकने एवं इमारत की छतों पर भीड़ जमा करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए 16 ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है।

DRONE FOOTAGE navi mumbai

पुलिस इन कैमरों की मदद से लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों का अवहेलना करने वालों को चित्रीकरण एवं वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित करके उन्हें दंडित किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से लॉकडाउन के आदेश का पालन नही करने वालों पर निगरानी रखने एवं उन्हें दंडित करने के लिए नवी मुंबई पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने एक विशेष दस्ते का गठन किया है। यह दस्ता 21 अप्रैल से ही सक्रिय है। सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में गठित व कार्य कर रहे इस दस्ते में 1 पुलिस निरीक्षक, 3 पुलिस कर्मचारी व 15 ड्रोन ऑपरेटर शामिल हैं। इन सभी 16 ड्रोन कैमरों को कुशल ड्रोन विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जा रहा है।

DRONE FOOTAGE navi mumbai police

ड्रोन कैमरे में कैद लोगों की शरारतें सामने आने के बाद दोषी व्यक्तियों को 6 महीने तक की जेल व एक हजार रुपए दंड या फिर दोनों सजा एक साथ हो सकती है। दोषियों के खिलाफ आईपीसी, महाराष्ट्र पुलिस कानून, संक्रमित महामारी निरोधक कानून, राष्ट्रीय आपदा व्यवस्थापन व महाराष्ट्र कोविड-19 कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।