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J&K: आतंकी फंडिंग के मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, जम्मू-कश्मीर में तीन दर्जन से ज्यादा जगह छापे

J&K: दिल्ली के एक कोर्ट ने एनआईए को आदेश दिया था कि वह आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान से धन लेने के मामले में छानबीन कर सबुत जुटाए। इसके अलावा जज परवीन सिंह ने हिजबुल मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकियों के खिलाफ आरोप तय करने का भी आदेश दाय था। कोर्ट ने कहा था कि सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और यूएपीए कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिक तौर पर सबूत हैं।

जम्मू। आतंकियों को फंड देने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर में 40 से ज्यादा जगह छापे मारे। ये छापे जमात-ए-इस्लामी के ठिकानों पर मारे गए। एनआईए ने शोपियां, डोडा, राजौरी, बडगाम, किश्तवाड़, अनंतनाग और रामबन इलाकों में जमात के ठिकानों पर सुबह छापे मारे। इससे पहले आतंकी फंडिंग के मामले में जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। इनमें आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन के दो बेटे भी थे। एनआईए ने बीती 10 जुलाई को 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया था।

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दिल्ली के एक कोर्ट ने एनआईए को आदेश दिया था कि वह आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान से धन लेने के मामले में छानबीन कर सबुत जुटाए। इसके अलावा जज परवीन सिंह ने हिजबुल मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकियों के खिलाफ आरोप तय करने का भी आदेश दाय था। कोर्ट ने कहा था कि सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और यूएपीए कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिक तौर पर सबूत हैं।

अदालत ने कथित हिज्बुल मुजाहिदीन आतंकवादियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश भी दिया था। इस आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचने के लिए पाकिस्तान से धन लेने के मामले में और सबूत जुटाए जा रहे हैं। प्राथमिक जांच में पता चला था कि हिजबुल मुजाहिदीन ने धन जुटाने के लिए जेकेएआरटी नाम से एक संगठन बनाया था। इसका उद्देश्य आतंकियों और उनके परिवार को धन मुहैया करना था। यह धन पाकिस्तान से लाकर इनमें बांटे जाने की योजना थी।