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Mathura Janmbhumi : अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि की बारी..कोर्ट ने ईदगाह परिसर के अमीन सर्वे के लिए 17 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट

Mathura Janmbhumi : इस मसले पर वादी पक्ष ने भी कहा कि सुनवाई के दौरान 7 रुल 11 पर भी बहस हो, लेकिन पूर्व में अमीन सर्वे के आदेश पर जब कोई स्टे नहीं है, इसलिए इसका अनुपालन किया जाए। वादी पक्ष के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि अदालत ने ईदगाह परिसर में कोर्ट अमीन के सर्वे के आदेश कर दिए हैं, इसकी कॉपी शुक्रवार को मिलेगी। उधर, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में सुनवाई हुई।

मथुरा। पहले वाराणसी में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर से लगी हुई ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ और अब बारी है मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह मस्जिद की। बुधवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में हिन्दू सेना की मांग पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ईदगाह परिसर के अमीन सर्वे का आदेश दिया।अदालत ने इसकी रिपोर्ट 17 अप्रैल की सुनवाई मे रखने को कहा है। दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष के अनुसार अदालत में 7 रुल 11 पर सुनवाई की मांग पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर से ईदगाह को हटाने के लिए हिंदू सेना द्वारा दायर वाद में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन नीरज गौड़ की अदालत में सुनवाई हुई।कृष्ण जन्मस्थान के इस मामले पर हिंदूवादी संगठन बेहद एक्टिव हैं।

आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने विगम 8 दिसंबर 2022 को ईदगाह परिसर में अमीन सर्वे की मांग की थी। उनका तर्क था कि औरंगजेब ने ठाकुर केशवराय के मंदिर तोड़कर ईदगाह का निर्माण किया था। इस पर अदालत ने 8 दिसंबर को ही कोर्ट अमीन सर्वे के आदेश कर दिए थे। इसके बाद भी इस प्रकरण में सुनवाई दर सुनवाई चलती रही और कोर्ट अमीन की ईदगाह के सर्वे के लिए नियुक्ति नहीं हो सकी। बुधवार की सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से एक और प्रार्थना पत्र लगाया गया, जिसमें विगत 8 दिसंबर में हुए कोर्ट अमीन के ईदगाह परिसर में सर्वे के आदेश के अनुपालन की मांग की गई। दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने 7 रुल 11 पर सुनवाई की दलील दी। वादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि अदालत ने कहा है कि कोर्ट अमीन की रिपोर्ट विवादित स्थल के मय नक्शा सहित 17 अप्रैल को दिखाया जाए।

गौरतलब है कि इस मसले पर वादी पक्ष ने भी कहा कि सुनवाई के दौरान 7 रुल 11 पर भी बहस हो, लेकिन पूर्व में अमीन सर्वे के आदेश पर जब कोई स्टे नहीं है, इसलिए इसका अनुपालन किया जाए। वादी पक्ष के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि अदालत ने ईदगाह परिसर में कोर्ट अमीन के सर्वे के आदेश कर दिए हैं, इसकी कॉपी शुक्रवार को मिलेगी। उधर, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली को आर्डर के लिए रिजर्व कर लिया था। पौने छह बजे तक अदालत का कोई ऑर्डर नहीं आया।