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अवमानना केस : प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से किया इनकार, SC में दायर किया नया हलफनामा

कोर्ट की अवमानना केस में वरिष्‍ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नया हलफनामा दाखिल किया है।

नई दिल्ली। कोर्ट की अवमानना केस में वरिष्‍ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नया हलफनामा दाखिल किया है। साथ ही प्रशांत भूषण ने मामले में एक बार फिर से माफी मांगने भी फिर इनकार कर दिया है। उन्‍होंने सफाई में कहा है कि उनकी ओर से किया गया ट्वीट अदालत और संविधान की रक्षा के लिए था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने भूषण को दो दिन सोचने का समय दिया था कि अगर वह अपने ट्वीट पर दोबारा विचार करना चाहते हैं।

Prashant_Bhushan

इसके बाद सोमवार को प्रशांत भूषण ने नया हलफनामा दाखिल कर माफी मांगने से फिर इनकार कर दिया है। भूषण ने दो अलग-अलग ट्वीट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे और चार पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी की थी। उन पर सरकार के साथ मिलकर कोर्ट की गरिमा खत्‍म करने का आरोप लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। अब उनको इसकी सजा सुनाया जाना है। सजा सुनने से पहले कोर्ट ने उन्हें आखरी मौका देकर माफी मांगने को कहा था। लेकिन भूषण ने जवाब में कहा कि माफी मांगना गलत होगा। उनका मकसद कोर्ट या किसी जज की छवि खराब करना नहीं था।

prashant bhushan sc

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर पर न्यायाधीशों को लेकर की गई टिप्पणी के लिए 14 अगस्त को उन्हें दोषी ठहराया था। प्रशांत भूषण ने 27 जून को न्यायपालिका के छह वर्ष के कामकाज को लेकर एक टिप्पणी की थी, जबकि 22 जून को शीर्ष अदालत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे तथा चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को लेकर दूसरी टिप्पणी की थी।