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UP: योगी सरकार को SC से बड़ी राहत, UP के 5 शहरों में लॉकडाउन के हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Utttar Pradesh: बता दें कि जिन जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है, उनमें लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर है। आपको बता दें कि यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यानाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले को पलटते हुए यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने से इंकार कर दिया है। बता दें कि जिन जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है, उनमें लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर है। आपको बता दें कि यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए उसने एक सप्ताह के अंदर जो भी कदम उठाए हैं उसे हाइकोर्ट के सामने प्रस्तुत करे।


इससे पहले सोमवार को उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि, जिन जिलों में कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है, वहां 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाए।