नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यानाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले को पलटते हुए यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने से इंकार कर दिया है। बता दें कि जिन जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है, उनमें लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर है। आपको बता दें कि यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
Supreme Court stays yesterday’s Allahabad High Court order, imposing lockdown in five cities in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/WJIzR5FxYH
— ANI (@ANI) April 20, 2021
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए उसने एक सप्ताह के अंदर जो भी कदम उठाए हैं उसे हाइकोर्ट के सामने प्रस्तुत करे।
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज अपने आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए उसने एक सप्ताह के अंदर जो भी कदम उठाए हैं उसे हाइकोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। https://t.co/u3knNCT5DU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 20, 2021
इससे पहले सोमवार को उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि, जिन जिलों में कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है, वहां 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाए।