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Delhi Pollution: ‘6 साल से सिर्फ बात, समाधान नहीं…, ‘दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर SC ने लगाई केजरीवाल सरकार को फटकार

Delhi Pollution: इसके अलावा कोर्ट ने ऑ़ड ईवन को लेकर भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। दरअसल, दिल्ली सरकार ने कोर्ट के समक्ष बाहर से आनी वाली टैक्सी पर ऑड ईवन नियम लागू करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए कहा कि आप यह फैसला क्यों नहीं खुद के विवेक से लेते हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण मामले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप पिछले 6 सालों से यह दावा कर रहे हैं कि हम समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन आपके सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जमीन पर आपके दावों का कोई असर नहीं दिख रहा है। यह हर साल की रवायत बन चुकी है। जब तक कोर्ट दखल नहीं देती है, तब तक सरकार कुछ नहीं करती है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आज दिल्ली में बारिश हुई, तो लोगों को प्रदूषण से निजात मिली, लेकिन इसके लिए दिल्ली सरकार का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता है। वो तो शुक्र है कि भगवान ने दिल्ली के लोगों की प्रार्थना सुन ली और बारिश करवा दी जिससे लोगों को प्रदूषण से राहत मिल ही गई, लेकिन मौजूदा वक्त में यह सरकार कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब में किसानों द्वारा पराली जाने के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार को सवालों को कठघरे में खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि आप कहते थे कि पंजाब में आपकी सरकार आएगी, तो सारी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा, लेकिन अब तो पंजाब में भी आप की सरकार आ चुकी है, लेकिन अभी-भी किसानों द्वारा पराली जलाए जाने का सिलसिला जारी है, जिसकी भारी कीमत आम जनता को दमघोंटू हवा में सांस लेकर चुकानी पड़ रही है।

कोर्ट ने कहा कि पंजाब में किसान लगातार पराली जला रहे हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है। लोग दमघोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। उधऱ, किसानों द्वारा लगातार धान की खेती की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि मेहरबानी करके पंजाब में धान को छोड़कर दूसरे फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में दूसरा कोई रेगिस्तान पैदा हो।

इसके अलावा कोर्ट ने ऑ़ड ईवन को लेकर भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। दरअसल, दिल्ली सरकार ने कोर्ट के समक्ष बाहर से आनी वाली टैक्सी पर ऑड ईवन नियम लागू करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए कहा कि आप यह फैसला क्यों नहीं खुद के विवेक से लेते हैं। आप क्यों हमारा बोझ बढ़ा रहे हैं। वैसे भी हमारे पास अनेकों काम हैं। मेहरबानी करके आप अपने क्षेत्र जुड़े से कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करें। बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जारी वायु प्रदूषण के तांडव को लेकर सुनवाई हुई थी, जिस पर केजरीवाल सरकार को जमकर फटरकार लगाई थी।