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Supreme Court: राज्यसभा सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट से सिंधिया को मिली बड़ी राहत, इस मामले से संकट में अटके थे प्राण

Supreme Court: कांग्रेस नेता ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिंधिया के ऊपर राज्यसभा चुनाव नामांकन के दौरान जानकारी छिपाने का आरोप लगाते एक याचिका दायर की थी। यहां उन्होंने सिंधिया का नामांकन रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका तब लगा था जब हाईकोर्ट ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी थी। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी राहत देते हुए उनके राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि ये याचिका मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह के द्वारा कोर्ट में दायर की गई थी, इसमें दावा किया गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरुद्ध 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एक मामले में केस दर्ज हुआ था, लेकिन जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था तब इसके बारे में चुनाव आयोग को कोई सूचना नहीं दी गई थी।

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिंधिया के ऊपर राज्यसभा चुनाव नामांकन के दौरान जानकारी छिपाने का आरोप लगाते एक याचिका दायर की थी। यहां उन्होंने सिंधिया का नामांकन रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका तब लगा था जब हाईकोर्ट ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी थी।

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हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट गोविंद सिंह ने इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में भी गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा नामांकन रद्द करने की डिमांड रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से इनकार करने के बाद अब ये मामला खत्म माना जा रहा है।