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बुजुर्गों को जरूरी सुविधाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान दें : सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी कोविड-19 सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाए और वृद्धाश्रमों में देखभाल करने वालों को मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर उपलब्ध किए जाएं। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार की याचिका पर दिए हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को निर्देश दिया कि कोविड-19 महामारी के दौरान बुजुर्ग लोगों को समय पर पेंशन दी जाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि बुजुर्गों को, जहां भी आवश्यक हो, पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किए जाएं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन को समयबद्ध तरीके से वितरित किया जाना चाहिए।

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शीर्ष अदालत ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी कोविड-19 सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाए और वृद्धाश्रमों में देखभाल करने वालों को मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर उपलब्ध किए जाएं। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार की याचिका पर दिए हैं।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि विशेष रूप से महामारी के दौरान अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो और वह इसके लिए अनुरोध करते हैं तो उन्हें समय पर मदद मिलेगी। पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अकेले रहने वाले बुजुर्गों के मुद्दों/समस्याओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दें। इससे पहले शीर्ष अदालत ने जेलों और चाइल्डकेयर (बच्चों की देखभाल) संस्थानों में कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार से जुड़े मुद्दों पर संज्ञान लिया था।