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Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी केस में SC का बड़ा आदेश, ‘शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखें’

Gyanvapi Mosque Case: सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने डीएम वाराणसी को उस परिसर को सील करने का निर्देश दिया जहां शिवलिंग पाया गया था और वजू खाना में प्रवेश प्रतिबंधित था और कहा कि इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और केवल 20 लोगों को प्रार्थना के लिए अनुमति दी जाएगी।

नई  दिल्ली। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। ज्ञानवापी सर्वे मामले में सर्वोच्च अदालत से मुस्लिम पक्षकार को झटका देते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी सिविल मामले का निपटारा करे। हालांकि मस्जिद में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक नहीं लगाई गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में गुरुवार यानी 19 मई तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्षकार ने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह नोटिस जारी कर सकता है, सुनवाई की अगली तारीख तक हम एक निर्देश जारी करेंगे कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करेंगे कि शिवलिंग क्षेत्र की रक्षा की जाएगी लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने डीएम वाराणसी को उस परिसर को सील करने का निर्देश दिया जहां शिवलिंग पाया गया था और वजू खाना में प्रवेश प्रतिबंधित था और कहा कि इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और केवल 20 लोगों को प्रार्थना के लिए अनुमति दी जाएगी।

उधर, वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को हटा दिया है। बता दें कि इससे पहले कमीश्नर विशाल ने उन पर सहयोग न करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अब  दो दिन और मस्जिद का सर्वे किया जाएगा।