नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का सरेंडर का दांव उल्टा पड़ गया है। वह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हाजिर हुआ था। उसका इरादा सरेंडर का था मगर दिल्ली मगर दिल्ली की अदालत ने इसके लिए मना कर दिया।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ कहा कि यह उनके न्याय अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके बाद कोर्ट ने उसे पुलिस की कस्टडी में सौंप दिया। ताहिर हुसैन पर आईडी के स्टाफ अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या का आरोप है। उसके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज हो चुकी है।
ताहिर की इमारत की छत पर बड़ी तादाद में पेट्रोल बम, पत्थर और एसिड बरामद हुए थे। वह एफआईआर होने के बाद से ही फरार था।
Delhi’s Karkardooma Court has rejected suspended AAP Councillor Tahir Hussain’s anticipatory bail plea. The court observed that no one appeared from the accused’s side. #DelhiViolence
— ANI (@ANI) March 5, 2020
ताहिर हुसैन दिल्ली हिंसा के तीन मामलों में आरोपी है। उसने सरेंडर करने से पहले खुद को बेगुनाह बताया। उसने कहा कि मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं।
Suspended AAP Councillor Tahir Hussain was arrested by Delhi Police immediately after dismissal of his surrender application by Additional Chief Metropolitan Magistrate (ACMM) Vishal Pahuja. He will now be produced in Karkardooma Court after his medical formalities https://t.co/4scbrbc2oK
— ANI (@ANI) March 5, 2020
ताहिर ने कहा मेरे मकान का गलत इस्तेमाल किया गया। मैंने तो उग्रवादियों को भगाने का काम किया। मैं सरेंडर कर रहा हूं। ताहिर ने आरोप लगाया कि भाजपा ने साजिश के तहत उसे फंसाया है।