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जब उम्र की सीमा को भूला अंधा प्यार, 19 साल की लड़की को 67 साल के बुजुर्ग से हुआ इश्क

दोनों ने परिवारों से बागी बनकर इश्क को शादी के अंजाम तक तो पहुंचा दिया लेकिन अब दोनों को अपनी जान का ख़तरा है। अब प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद की सुरक्षा की मांग की है। कोर्ट में इस बेमेल प्रेमी जोड़े को देखकर हाईकोर्ट के जज भी हैरत में पड़ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने तुरंत जांच का आदेश भी जारी कर दिया।

नई दिल्ली। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है वो दो लोगों के बीच किसी तरह का अंतर नहीं देखता लेकिन तब क्या हो जब यही प्यार उम्र के लंबे फासले को भी नजरअंदाज़ कर दे। मोहब्बत का एक ऐसा ही अनोखा रंग देखने को मिला हरियाणा के पलवल में जहां एक 19 साल की लड़की को 67 साल के बुजुर्ग से प्यार हो गया, और प्यार भी ऐसा कि जिसके लिए लड़की समाज और परिवार से बगावत पे उतर आई। दोनों ने परिवारों से बागी बनकर इश्क को शादी के अंजाम तक तो पहुंचा दिया लेकिन अब दोनों को अपनी जान का ख़तरा है। अब प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद की सुरक्षा की मांग की है। कोर्ट में इस बेमेल प्रेमी जोड़े को देखकर हाईकोर्ट के जज भी हैरत में पड़ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने तुरंत जांच का आदेश भी जारी कर दिया।

बता दें कि ये मामला पलवल के रहने वाले एक मुस्लिम प्रेमी जोड़े का है। मिली जानकारी के मुताबिक एक 19 साल की युवती को खेती-बाड़ी करने वाले 67 साल के एक व्यक्ति से मोहब्बत हो गई। जब इस बारे में लड़की के परिवारवालों को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद लड़की अपना घर छोड़कर प्रेमी के साथ रहने लगी और दोनों ने निकाह भी कर लिया। लेकिन दोनों का इश्क परिवार वालों को रास नहीं आया। अब प्रेमी जोड़े ने परिवार से अपनी जान को ख़तरा बताकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दोनों ने अपनी याचिका में कहा है कि वे निकाह करके एक साथ रहते हैं लेकिन अपने परिजनों से उनको जान का खतरा है, इसलिए हाईकोर्ट उनकी सुरक्षा के आदेश जारी करे।

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हाईकोर्ट के जस्टिस जेएस पुरी ने मामले में शक जताते हुए कहा कि इस मामले में जरूर कुछ छिपाया जा रहा है, भला एक 19 साल की लड़की 67 साल के पुरूष से कैसे शादी कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ भी साफतौर पर नहीं कहा जा सकता, मसलन क्या ये इस पुरूष की पहली शादी है या एक से ज्यादा कर चुका है। हो सकता है कि इस मामले में लड़की पर कोई दबाव हो।

हाइकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पलवल के एसपी को एक टीम गठित करने का आदेश जारी किया जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हों। इस टीम को लड़की को सुरक्षा मुहैया करवानी होगी साथ ही उस व्यक्ति की यह कौन सी शादी है, इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है, उस पुरूष का पिछला इतिहास क्या है जैसे पहलुओं पर गहन जांच करनी होगी। इसके अलावा लड़की को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसके बयान दर्ज करवाने और उसके बाद एसपी को हाइकोर्ट में विस्तृत जवाब दायर करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने एसपी को एक हफ्ते के अंदर ये जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।