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Supreme Court: ‘आप आग से खेल रहे हैं,’…, जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल को पढ़ाया लोकतंत्र का पाठ, ऐसे लगाई फटकार

Supreme Court: वहीं, जब संसद में भी यही नियम है कि जब तक विधेयक पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, तब तक वो कानून नहीं बन पाएगा, लेकिन पंजाब के राज्यपाल पिछले कुछ दिनों से इन सभी नियमों की परवाह किए बगैर सर्वसम्मति से पारित हो रहे विधायकों को नामंजूर कर रहे हैं।

नई दिल्ली। पंजाब की राजनीति में इन दिनों गजब की स्थिति देखने को मिल रही है। इस स्थिति की वजह से राजनीतिक दलों का तो कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन यकीन मानिए जनता के हितों पर जरूर कुठाराघात हो रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल को जमकर फटकार लगाते हुए लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया है। आखिर क्या है पूरा माजरा। जानने के लिए पढ़िए हमारी ये खास रिपोर्ट।’

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दरअसल, पंजाब विधानसभा में इन दिनों विधेयक तो सर्वसम्मति से पारित हो जा रहे हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राज्यपाल इस पर मंजूरी ना देकर अड़ंगा लगा देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि विधेयक कानून की शक्ल अख्तियार नहीं कर पाता है और संविधान में तो स्पष्ट है कि राज्य की विधानसभा में जब तक राज्यपाल की ओर से किसी भी विधेयक पर सहमति की मुहर नहीं लगाई जाएगी, तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं कर सकेगी। वहीं, संसद में भी यही नियम है कि जब तक विधेयक पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, तब तक वो कानून नहीं बन पाएगा, लेकिन पंजाब के राज्यपाल पिछले कुछ दिनों से इन सभी नियमों की परवाह किए बगैर सर्वसम्मति से पारित हो रहे विधेयकों को नामंजूर कर रहे हैं, जिससे सूबे की जनता के हितों पर कुठाराघा हो रहा है, लेकिन आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेकर पंजाब के राज्यपाल को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा ही दिया। आइए, आगे आपको बताते हैं कि कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में क्या कुछ कहा है ?

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल से कहा कि आप ऐसा करके आग से खेल रहे हैं। लोगों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। यह लोकतंत्र है। जनप्रतिनिधियों की ओर से पेश हुए बिल को आप इस तरह से अटका नहीं सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विधानसभा का सत्र ही गलत था। उधर, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम आगामी एक हफ्ते के भीतर इस प्रकरण का निदान तलाशेंगे।