newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Russia Ukraine War: भारत के जज ने ICJ में रूस के खिलाफ दिया फैसला, यूक्रेन पर हमला तुरंत रोकने का आदेश

Russia Ukraine War: संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को रूस को यूक्रेन में युद्ध रोकने का आदेश दिया है। अदालत के अध्यक्ष अमेरिकी न्यायाधीश जोन ई डोनोगुई ने कहा, ‘‘रूसी संघ ने 24 फरवरी, 2022 को जो सैन्य अभियान शुरू किया था, उसे वह तत्काल बंद करे।’’

नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 21वें दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (International Court of Justice) में यूक्रेन को बड़ी राहत मिली है। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को रूस को यूक्रेन में युद्ध रोकने का आदेश दिया है। अदालत के अध्यक्ष अमेरिकी न्यायाधीश जोन ई डोनोगुई ने कहा, ‘‘रूसी संघ ने 24 फरवरी, 2022 को जो सैन्य अभियान शुरू किया था, उसे वह तत्काल बंद करे।’’ अंतरराष्ट्रीय अदालत ने रूस को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि उसके समर्थन वाली दूसरी सेनाएं भी यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन बंद करें।

UN की टॉप कोर्ट ने 15 जजों की वोटिंग के बाद यह फैसला सुनाया है जिसमें 13 जजों ने खिलाफ और 2 जजों ने रूस के पक्ष में मतदान किया है। आईसीजे में भारतीय जज जस्टिस दलवीर भंडारी ने रूस के खिलाफ वोट किया है। हालांकि, रूस-यूक्रेन मुद्दे पर उनका ये स्वतंत्र कदम अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की आधिकारिक स्थिति से अलग है। न्यायमूर्ति भंडारी को सरकार और विभिन्न मिशनों के समर्थन पर समय-समय पर आईसीजे में नामित किया जाता रहा है। बता दें की, भारत ने UN में यूक्रेन-रूस मुद्दे पर मतदान से परहेज किया था और दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए युद्ध को खत्म करने का आह्वान किया था।


इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि IJC में रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने पूरी जीत हासिल की। हालांकि, IJC के फैसले को स्वीकार करेगा या नहीं, इसपर संशय बना हुआ है। बता दें जो देश इस अदालत के आदेश को मानने से मना कर देते हैं ,उनका मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा जाता है जहां रूस को वीटो का अधिकार प्राप्त है।