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Afzal Ansari: अफजाल अंसारी पर बड़ा फैसला, गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार

Afzal Ansari: गैंगस्टर केस में सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार कर दिया गया है। ये फैसला 15 साल पुराने गैंगस्टर मामले में आया है।

नई दिल्ली। गैंगस्टर केस में सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार कर दिया है। ये फैसला 15 साल पुराने गैंगस्टर मामले में आया है। गाजीपुर की MP/MLA  कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई है और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नहीं अफजाल अंसारी की सांसदी भी रद्द कर दी गई हैं। कुछ घंटे पहले ही माफिया मुख्तार अंसारी पर भी  गाजीपुर की MP/MLA  कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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अफजाल को 4 साल की सजा

बता दें कि मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला 2007 में दर्ज किया गया था। ये एक्ट बहुत सारे अलग-अलग मामलों को आधार बनाकर दर्ज किया गया था। साल 1996 में मुख्तार और अफजाल पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण का आरोप लगा था। वहीं 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और हत्या के बाद आगजनी-बवाल का आरोप लगा था। इन घटनाओं के बाद गाजीपुर पुलिस ने साल 2007 में दोनों भाइयों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और दोनों को गैंग चार्ट में शामिल किया। केस दर्ज होने के बाद से अफजाल जमानत पर चल रहा था लेकिन अब फैसले के बाद उन्हें 4 साल जेल में बिताने होंगे।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के जरिए हुए शामिल

बता दें कि कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के दौरान मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के जरिए मौजूद रहे। अतीक अहमद की हत्या के बाद से ही दोनों को अपनी जान का खतरा सता रहा था। जिसके बाद कोर्ट में याचिका डाल कर  वीडियो क्रॉन्फिंस के जरिए शामिल होने की अनुमति दी गई।