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Param Bir Singh letter: बाम्बे हाईकोर्ट से उद्धव सरकार को तगड़ा झटका, अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के दिए आदेश

Maharashtra: सोमवार को बाम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से उद्धव सरकार को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है।

नई दिल्ली। सोमवार को बाम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से उद्धव सरकार को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बाम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए है। डॉ.जयश्री पाटिल की याचिका पर बॉम्बे HC ने CBI को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा है।

याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है।

बता दें कि परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने एंटीलिया केस (Antilia case) में फंसे मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे (Sachin Waze) और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को लेकर सनसनीखेज दावा किया था।

इस चिट्ठी में उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि उन्होंने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपये हर महीने कलेक्ट करने को कहा था। उन्होंने लिखा कि मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारी संभालने वाले सचिन वाजे को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अपने आधिकारिक आवास ज्ञानेश्वर पर कई बार बुलाया था। वाजे को बार-बार गृह मंत्री के लिए पैसा इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था।