नई दिल्ली। कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वह भी जेलों में कैदियों की संख्या को कम करे। गौरतलब है कि पूरे देश में इस समय लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन में रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में जेलों में भी यह दिशा-निर्देश अपनाने की दिशा में उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है।
देश में कोरोनावायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के दस से अधिक राज्यों में सरकार ने लॉक डाउन का ऐलान किया है। दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का आदेश दिया है, हालांकि कुछ राज्यों से ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिनमें लोग लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करते नहीं दिख रहे हैं। लोग जरूरत का सामान खरीदने के नाम पर बाहर घूमते नजर आए और अब इस स्थिति से बचने के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है।
इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त लहजे में कहा है कि जो लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों से नियमों और कानूनों का पालन करवाया जाए।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ”लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं।”