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दिल्ली में कोरोना से अगर मौत हुई तो मृतक होगा सरकार के हवाले, नया आदेश

दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक मौत के बाद मृतक का कोरोना सैंपल नहीं लिया जा सकेगा। अगर जांच के दौरान डॉक्टर्स को इस बात का शक होता है कि मृतक को कोरोना था, तब ऐसी स्थिति में मृत शरीर को सस्पेक्ट कोरोना डेडबॉडी माना जा सकता है।

नई दिल्ली। कोरोनावायरस से होने वाली मौत के लिए दिल्ली सरकार ने संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेडबॉडी मैनेजमेंट की गाइडलाइन्स का हवाला देते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक यदि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत अस्पताल में न होकर कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर या कोविड टेस्टिंग सेंटर में होती है तो उस व्यक्ति के मृत शरीर को संबंधित अस्पताल को सौंपा जाएगा।

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इस स्थिति में मृत व्यक्ति को अस्पताल और वहां से क्रिमिनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से की जाएगी। यदि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत घर में होती है तो परिवार वाले इसकी जानकारी तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे। परिवार को स्वयं कुछ नहीं करना होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही नजदीक अस्पताल को सूचित करेंगे और आगे की प्रक्रिया करेंगे।

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इसी तरह यदि कोई लावारिस मृत व्यक्ति पाया जाता है तो और वह कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो उसकी पूरी प्रक्रिया दिल्ली पुलिस व अन्य लोकल बॉडीज को निभानी होगी। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक मौत के बाद मृतक का कोरोना सैंपल नहीं लिया जा सकेगा। अगर जांच के दौरान डॉक्टर्स को इस बात का शक होता है कि मृतक को कोरोना था, तब ऐसी स्थिति में मृत शरीर को सस्पेक्ट कोरोना डेडबॉडी माना जा सकता है।