नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने 8 अचल संपत्तियों, 03 वाहनों और कई बैंक खातों/शेयरों/म्यूचुअल फंडों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनका कुल मूल्य रु. संदेसरा ग्रुप मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 8.79 करोड़। ये कुर्क की गई संपत्ति संजय खान (3 करोड़ रुपये), डिनो मोरिया (1.40 करोड़ रुपये), अकील अब्दुल खलील बचूली (1.98 करोड़ रुपये) और इरफान अहमद सिद्दीकी (2.41 करोड़ रुपये) की है। इस संबंध में पीएमएलए की धारा 5 के तहत चार अलग-अलग अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए गए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को धोखा देने के लिए सीबीआई, दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला है कि संदेसरास ने अपराध की आय को क्रमश: 3 करोड़ रुपये, 1.4 करोड़ रुपये, 12.54 करोड़ रुपये और 3.51 करोड़ रुपये संजय खान, डिनो मोरिया, अकील बचूअली और इरफान अहमद सिद्दीकी को डायवर्ट किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले के संबंध में 08 अनंतिम कुर्की आदेशों के तहत 14,513 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्ति कुर्क की थी। इस कुर्की के साथ इस मामले में कुल कुर्की 14,521.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इस मामले में अपराध की कुल आय 16000 करोड़ रुपये से अधिक है।
इस मामले में अब तक एक (01) अभियोजन शिकायत के साथ 04 पूरक शिकायतें दर्ज की गई हैं और ईडी द्वारा 04 (गिरफ्तारी) की गई हैं। विशेष अदालत ने नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, दीप्ति चेतन संदेसरा और हितेश पटेल को भगोड़ा घोषित किया है।
आगे की जांच प्रक्रिया में है।