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Tarun Tejpal Case: गोवा की अदालत ने तेजपाल दुष्कर्म मामले का फैसला 21 मई तक टाला

Tarun Tejpal Case: हालांकि इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला सुनाया जाना बाकी है। पहले फैसला 27 अप्रैल को सुनाया जाना था, मगर इसे टाल दिया गया। अब दूसरी बार भी फैसले को टाला गया है। पिछली बार राज्य में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई थी।

पणजी। मापुसा शहर की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने बुधवार को तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ दायर दुष्कर्म मामले में अपना फैसला 21 मई तक के लिए टाल दिया है। यह फैसला ऐसे समय पर टला है, जब उत्तरी गोवा में बिजली गुल है। चक्रवात तौकते के साथ भारी बारिश और तेज हवाओं के बाद तीसरे दिन भी यहां बिजली संकट कायम है। इस मामले में फैसला अब 21 मई को सुनाया जाएगा। उत्तरी गोवा में मापुसा चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है और यहां पिछले तीन दिनों से बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी ठप पड़ी हुई है।

Tarun Tejpal

हालांकि इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला सुनाया जाना बाकी है। पहले फैसला 27 अप्रैल को सुनाया जाना था, मगर इसे टाल दिया गया। अब दूसरी बार भी फैसले को टाला गया है। पिछली बार राज्य में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई थी।

Tarun Tejpal

मामले में तेजपाल के प्रमुख बचाव पक्ष के वकील राजीव गोम्स की भी पिछले सप्ताह कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई थी।तहलका खोजी पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तेजपाल पर गोवा के एक फाइव स्टार रिजॉर्ट में एक जूनियर सहयोगी की ओर से उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (दुष्कर्म) के अलावा अन्य कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।