नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने अनलॉक-4 (Unlock-4) की गाइडलाइंस का एलान कर दिया है। अनलॉक-4 में मेट्रो सेवा बहाल करने की इजाजत दे दी गई है। यानी सात सितंबर से आप मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। अनलॉक-4 को एक सितंबर से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से 22 मार्च से ही देशभर में मेट्रो परिचालन बंद है।
वहीं, सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।
Govt of India announces guidelines for ‘Unlock 4’ to be in force till September 30. pic.twitter.com/tpZTcBeVaY
— ANI (@ANI) August 29, 2020
21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे।
अनलॉक 4 : एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं
गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि अनलॉक 4 के दौरान व्यक्तियों और वस्तुओं के एक ही राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह भी कहा गया है कि इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमति/अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें प्रतिबंध क्षेत्रों से बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य/जिला/उपखंड/शहर/गांव स्तर) को नहीं लगाएंगी।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों के पालन पर जोर देते हुए मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा, जिसमें सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना शामिल है। बयान में कहा गया है, दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। एमएचए राष्ट्रीय निर्देश के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
केंद्र ने आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग पर भी जोर दिया और लोगों से इसका उपयोग जारी रखने का आग्रह किया। मंत्रालय ने संवेदनशील व्यक्तियों (65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, किसी बीमारी से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे) को अगर आवश्यक कार्य नहीं है तो घर पर ही रहने की सलाह दी है।
अनलॉक-4 : स्वेच्छा से स्कूल जा सकते हैं कक्षा 9 से 12 के छात्र
अनलॉक-4 में भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर कक्षा 9 से 12 के छात्र स्वेच्छा से शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए अपने स्कूल जा स्कते हैं। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में यह जानकारी दी गई। छात्र ऐसा अभिभावक की लिखित सहमति से कर सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में यह भी कहा, “पीएचडी जैसे रिसर्च स्कॉलर्स और प्रयोगशालाओं की जरूरत वाले तकनीकी या व्यावसायिक कार्यक्रमों के परास्नातक छात्रों को भी इजाजत दी जा सकती है। लेकिन इसकी इजाजत उच्च शिक्षा विभाग के गृह मंत्रालय के साथ संपर्क के बाद ही दी जाएगी। साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामलों को देखते हुए भी यह निर्णय लिया जाएगा।”
वहीं कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा।
केजरीवाल ने मेट्रो शुरू करने के फैसले का स्वागत किया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से लोगों के लिए सेवा शुरू करने के फैसले का स्वागत किया है। केजरीवाल ने कहा, “मैं खुश हूं कि मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से 7 सितंबर से अपनी सेवाएं शुरू करने की इजाजत दी गई है।”