नई दिल्ली। वाराणसी कोर्ट के निर्देश पर हुए तीन दिनी सर्वे के विरोध में ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसे लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट में हिंदू-मुस्लिम पक्ष के लोग पहुंच चुके हैं। सभी अपने-अपने पक्ष कोर्ट में पेश कर रहे हैं। उधर, इसी बीच खबर है कि वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को हटा दिया है। बता दें कि इससे पहले कमिश्नर विशाल ने उन पर सहयोग न करने का आरोप लगाया था। वहीं, कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अब दो दिन और मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। वहीं, अब इस पूरे मसले को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर वजूखाने में मिली मछलियों को गंगा में प्रवाहित करने की मांग की गई है।
Gyanvapi mosque survey | Advocate-Commissioner Ajay Kumar Mishra removed from his post appointed by the court.#UttarPradesh
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 17, 2022
वहीं, मीडिया से मुखातिब होने के क्रम में अजय कुमार मिश्र ने कोई भी खास टिप्पणी करने से मना कर दिया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अपेक्षित सहयोग नहीं करने पर उन्हें कोर्ट कमिश्नर से बाहर कर दिया गया है। अजय मिश्र पर लगातार यह आरोप लग रहे थे कि वे न्यायलय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए सर्वे से संबंधित फैसलों को मीडिया में सार्वजनिक कर रहे थे। कोर्ट में मछलियों को गंगा में प्रवाहित करने की मांग की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। उधर, कोर्ट ने शिवलिंग की विशेष सुरक्षा करने की निर्देश दिया है। इसके साथ मस्जिद में मुस्लिम पक्ष के लोगों को नमाज अता करने की इजाजत दे दी गई है। बता दें कि कल यानी की सर्वे के आखिरी कोर्ट ने महज 20 लोगों को नमाज अता करने की इजाजत दी थी।
Uttar Pradesh | Court has granted two days time to submit the report. He (Advocate-Commissioner Ajay Kumar Mishra) was not cooperating: Assistant Court Commissioner Ajay Pratap Singh on Gyanvapi mosque report survey pic.twitter.com/u9WXJpAG4j
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 17, 2022
उधर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मुस्लिम पक्ष को किसी भी प्रकार का बाधा न उत्पन्न हो। मुस्लिम पक्ष सर्वे के विरोध ने अपना तर्क दिया। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्सिप एक्ट का भी हवाला दिया। कोर्ट ने केस से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उत्तर प्रदेश सरकार समेत हिंदू-मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया गया है।