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Rahul Gandhi: मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में सजा पर रोक की राहुल गांधी की याचिका पर आज होगी सुनवाई, 11 बजे आएगा फैसला

Rahul Gandhi: इससे पहले राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रच्छक ने राहत देने से मना कर दिया और अंतरिम फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी दौरान राहुल गांधी के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक ने कोर्ट में दलीलें रखी थी और कहा था कि राहुल गांधी ने किसी का मर्डर नहीं किया है, अगर रोक नहीं हटती है तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे

नई दिल्ली। मोदी सरनेम मानहानि मामले में आज राहुल गांधी की सजा पर रोक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका पर सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट में 11 बजे होगी। मामले पर फैसला जस्टिस हेमंत प्रच्छक और बाकी जजों की बेंच सुनाने वाली है। अगर फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आता है तो दोबारा संसद सदस्यता बहाल कर दी जाएगी और अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो हमेशा के लिए संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। इससे पहले 2 मई को मामले पर सुनवाई हुई थी और राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अपनी दलीलें दी थी।

priyanka gandhi vadra and rahul gandhi

राहुल गांधी को सुनाई थी 2 साल की सजा

मामला 2019 का है जब राहुल गांधी ने एक सभा में कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर ही क्यों होते हैं। हालांकि बाद में सफाई पेश करते हुए कहा था कि राहुल गांधी नीरव मोदी की बात कर रहे थे। हालांकि बयान के बाद  सूरत की अदालत में राहुल के खिलाफ मामला दर्ज किया और उनकी संसद की सदस्यता रद्द करते हुए 2 साल की सजा भी सुनाई थी। आज हाईकोर्ट का फैसला राहुल गांधी के लिए बेहद अहम है। अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो साल 2024 के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा।

पहले कोर्ट ने राहत देने से किया था इनकार

इससे पहले राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रच्छक ने राहत देने से मना कर दिया और अंतरिम फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी दौरान राहुल गांधी के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक ने कोर्ट में दलीलें रखी थी और कहा था कि राहुल गांधी ने किसी का मर्डर नहीं किया है, अगर रोक नहीं हटती है तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। गौरतलब है कि 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ही सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।