newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

अमित शाह ने 20 अप्रैल के लिए जारी किए अहम दिशा निर्देश, छूट मिलेगी मगर इस शर्त पर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना महामारी पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध में राज्यों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर स्थिति को नियंत्रण में रखने के जरूरी निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना महामारी पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध में राज्यों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर स्थिति को नियंत्रण में रखने के जरूरी निर्देश दिए हैं। अमित शाह, ने कोरोना महामारी पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कल समीक्षा बैठक की।

amit shah on delhi violence

समीक्षा के दौरान अमित शाह ने कहा कि ऐसे क्षेत्र जो हॉट-स्पॉट / क्लस्टर्स / कंटेन्मेंट ज़ोन में नहीं आते और जिनमें कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, वहां सावधानी बरतना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि छूट केवल वास्तविक परिस्थितियों का यथोचित आंकलन करके दी जाए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। जिलाधिकारियों को उद्योग- समूहों के सहयोग से, राज्य के भीतर ही मज़दूरों को उनके कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। मोदी सरकार का यह मानना है कि इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी अपितु मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे।

Automobiles Industry

इसी प्रकार, बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर राज्यों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए। विशेषकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ध्यान दें, जहां मज़दूरों को परिसर में ही रखने की व्यवस्था हो। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और मज़दूरों को रोज़गार प्रदान करने में मदद मिलेगी।

गृह मंत्री ने कहा कि वे मज़दूर, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं, जैसे भोजन की गुणवत्ता आदि पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि अब जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण किये जा रहे हैं, तो मेडिकल टीमों को उचित सुरक्षा दी जाए।

amit shah

यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त गश्त की जानी चाहिए। जिलाधिकारी निगरानी के लिए पुलिस, पंचायत अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों आदि की मदद ले सकते हैं।