नई दिल्ली। महाराष्ट्र में जारी सियासी संघर्ष को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मामला सात सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद शिंदे सरकार पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन सियासी संघर्ष जारी है। उधर उद्धव ठाकरे की याचिका में की गई मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका में की गई मांग पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके बारे में भी आगे हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कांफ्रेंस की है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है।
Today, Maha Vikas Aghadi’s (MVA) conspiracy has been defeated. Now, no one should doubt that the Maharashtra government is completely legal: Maharashtra Deputy CM & BJP leader Devendra Fadnavis https://t.co/9Wyz3Iacyr
— ANI (@ANI) May 11, 2023
देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, उस पर हम संतुष्टि व्यक्त करते हैं और अब किसी को यह शक नहीं करना चाहिए कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार कानूनी और संवैधानिक ताकत नहीं है और संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो महत्वपूर्ण है।
Eknath Shinde govt gets relief; SC says Maharashtra Governor erred, but court can’t restore MVA govt as Uddhav resigned voluntarily
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— ANI Digital (@ani_digital) May 11, 2023
डिप्टी सीएम ने कहा कि पहला मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। बता दें कि उद्धव गुट ने अपनी याचिका में शिवसेना प्रमुख को दोबारा सीएम बनाने की मांग की थी। उधर, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि डिसक्वालीफिकेशन पर फैसला स्पीकर करेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है।
#WATCH | It doesn’t suit Uddhav Thackeray to talk about morality. I want to ask him if had he forgotten his morals when he went with NCP&Congress for CM post.He had not resigned on moral grounds but due to fear after people who were with him left him: Maharashtra Dy CM D Fadnavis pic.twitter.com/OF6pk0Wnyd
— ANI (@ANI) May 11, 2023
वहीं, जिनके खिलाफ डिसक्वालीफिकेशन की याचिका दायर की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी। उधर, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व को मिलने वाली सुविधाएं बरकरार रहेंगी। वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा शिंदे को मिला शिवसेना का चुनाव चिन्ह का फैसला बरकरार रहेगा।
This is a victory for democracy and the democratic process. We are satisfied with the verdict given by the Supreme Court: Maharashtra Deputy CM & BJP leader Devendra Fadnavis, in Mumbai pic.twitter.com/SOHaAKNyHy
— ANI (@ANI) May 11, 2023
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि गर्वनर द्वारा शिंदे गुट को सरकार गठन के लिए न्योता देना बिल्कुल उचित है। अब ऐसे में जो यह कहते नहीं थक रहे थे कि यह सरकार असंवैधानिक है,तो ऐसे लोगों को जवाब मिल गया होगा। अब ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, तो इस फैसले को मानेंगे, क्योंकि कई बार यह लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा चुके हैं। बहरहाल, अब आगामी दिनों में महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तब तक के लिए आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए पढ़ते रहिए। न्यूज रूम पोस्ट.कॉम