नई दिल्ली। लॉकडाउन में सरकार की तरफ से 15 अप्रैल को एक गाइडलाइन्स जारी की गई थी जिनमें लोगों को मिलने वाली छूटों का पूरा प्रारूप था। इसके अलावा सरकार ने अब कुछ और लोगों को राहत देते हुए नई छूटों का ऐलान किया है। इन नई छूटों में ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को राहत मिलेगी।
आपको बता दें कि इन नई छूटों के तहत अब कॉओपरेटिव सोसाइटी कम स्टाफ के साथ अपना काम शुरू कर सकते है। इसके अलावा गृह सरकार ने अनुसूचित जनजाति और वन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा छोटे वन उत्पाद और बिना लकड़ी वाले वन उत्पाद को इकट्ठा करने, कटाई और प्रोसेसिंग जैसे कार्यों को छूट दी है।
सरकार की तरफ से लॉकडाउन 2 में मिलने वाली इस नई छूट में बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री के साथ-सााथ लेन-देन को भी छूट होगी। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में आने वाली को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी और ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ़ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है।
यही नहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को 20 अप्रैल से छूट मिलेगी। वहीं, ग्रामीण में पानी की सप्लाई, बिजली और कॉम्युनिकेशंस से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है।