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लॉकडाउन 3 : छूट और पाबंदी को लेकर यूपी में रहेगी ऐसी स्थिति

शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को खोला जा सकेगा लेकिन इसकी कुछ शर्तें होंगी। वहीं शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जा सकेगा।

नई दिल्ली। 4 मई से देशभर में लॉकडाउन 3 लागू हो गया है, ये आगामी 17 मई तक लागू रहेगा। कोरोना की के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को एकबार फिर से बढ़ा दिया गया है। इसके तहत राज्यों में जोन के हिसाब से छूट भी दी गई है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन मेंं मिलने वाली छूट कुछ इस प्रकार से होंगी।

Yogi adityanath

4 मई से यूपी में निर्धारित किए गए ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों के संचालन की अनुमति होगा। इनका संचालन 50 फीसदी सीटों के साथ किया जाएगा, जो जिले की सीमाओं में ही होगा। वहीं टैक्सी शहर के भीतर सिर्फ दो सवारियों को बिठाकर चल सकती है। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी  आदित्यनाथ ने एहतियात को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

 

इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को खोला जा सकेगा लेकिन इसकी कुछ शर्तें होंगी। वहीं शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जा सकेगा। आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति होगी। गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक के लिए नहीं होगा।