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लॉकडाउन 2 : आज से बाजारों में खुलेंगी दुकानें, 50% स्टाफ ही करेगा काम

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी।

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन में सरकार की तरफ से अब धीरे-धीरे छूट मिलने लगी है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें 25 अप्रैल से बाजारों की कुछ दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इसके साथ कुछ शर्ते भी बताई गई हैं।

Lockdown UP

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से जारी विज्ञप्ति में गृह सचिव ने कहा है कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश दिए जा रहे हैं। इसमें कुछ संशोधन करते हुए कहा गया है कि सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में दुकानें जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, उन सबको उनके 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी जा रही है। शर्त यह रहेगी कि इन कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

हालांकि इन आदेशों में अभी शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि देश में कल से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी।यह आदेश शुक्रवार को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है। हालांकि, इस छूट में बहु और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं।

UP Shops

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है।

Chemist shops

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कई राज्यों ने छूट जरूरी सामान वाली दुकानों को खोलने की घोषणा की थी जिसमें सब्जी, मेडिकल और दूसरे जरूरी दुकानें शामिल थी।