नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ा दी गई। वहीं सीबीआई द्वारा आरोप तय करने की सुनवाई शुरू न करने की मांग वाली सिसोदिया की याचिका पर राऊज ऐवन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है।
इस बीच कोर्ट में कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे जज साहब नाराज हो गए। दरअसल दलील पूरी होने के बाद मनीष सिसोदिया के वकील बिना बताए कोर्ट से बाहर चले जाए जो एक तरह का वाक आउट था। इसी बात पर जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने पहले बार इस तरह का बर्ताव देखा है। आप दलील पूरी होते ही कोर्ट के बाहर चले गए। हमने तो बाहर जाने की इजाजत दी नहीं और आपने न तो पूछा और न बताया बस वाक आउट कर दिया। इस पर सिसोदिया के वकील ने माफी मांगते हुए कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
इसस पहले सिसोदिया के वकील ने कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर मामले की जांच के दौरान सीबीआई किसी को गिरफ्तार करती है तो चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू नहीं होगी। ऐसे में अभी मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए। इस पर सीबीआई ने कहा कि जितनी चार्जशीट दाखिल हुए है उसी आधार पर हम बहस करेंगे।
इससे एक दिन पहले मंगलवार को ही कोर्ट ने इसी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा बीआरएस नेत्री के. कविता की न्यायिक हिरासत को भी 7 मई तक बढ़ा दिया था। ईडी और सीबीआई ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह शिकंजा कस रखा है। आप नेताओं समेत कई अन्य लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है।