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लॉकडाउन के नियमों में ढील देते हुए मुंंबई में BMC ने जारी की नई गाइडलाइन्स

BMC ने शिक्षा संस्थानों को उत्तरपत्रिका चेक करने, ई-कंटेंट को डेवलप करने, रिसल्ट जारी करने के काम के लिए कर्मचारियों को बुलाने की इजाजत भी दे दी है।

नई दिल्ली। मुंबई में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने लॉकडाउन के नियमों में ढील देते हुए नई गाइडलाइन्स जारी की है। इस नई गाइडलाइन्स में मॉल्स के अलावा सभी बाजारों और जगहों पर दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर खोला जा सकता है। इन नियमों में हफ्ते में एक दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी तो वहीं BMC ने ऐसी दुकानों को पूरे समय खोलने की अनुमति दी है।

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गाइडलाइन्स के मुताबिक सोमवार से शनिवार तक दुकानें खुली रहेंगी और रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा नई गाइडलाइन्स में अखबारों की छपाई और डिस्ट्रीब्यूशन को परमिशन दे दी गई है। अखबार की डिलीवरी घर तक होगी। हालांकि डिलीवरी बॉय को नियमों का पालन करना होगा, जिसमें मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।

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BMC ने शिक्षा संस्थानों को उत्तरपत्रिका चेक करने, ई-कंटेंट को डेवलप करने, रिसल्ट जारी करने के काम के लिए कर्मचारियों को बुलाने की इजाजत भी दे दी है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आयुक्त आई एस चहल ने कहा कि मुंबई में कुछ प्रयोगशालाएं कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए नमूने की रिपोर्ट देने में 18 दिन लगाए हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी चहल ने कहा कि उन्हें पता चला कि 4 अप्रैल को लिए गए नमूने की रिपोर्ट 22 अप्रैल को दी गई थी।

चहल ने कहा, ‘‘कुछ प्रयोगशालाएं 18 दिन बाद रिपोर्ट सौंपकर गंभीर अपराध कर रही हैं। इसके लिए वे सजा पाने के हकदार हैं।’’ निकाय प्रमुख ने कहा कि उन्होंने ऐसी प्रयोगशालाओं को बताया कि कोरोना वायरस के लिए लिए गए नमूनों की रिपोर्ट देने में देरी की वजह स्वीकार्य नहीं है।

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चहल एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि यदि आप मुझे 24 घंटे में स्वैब रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, तो आप मुंबई में काम नहीं कर सकते। मैं 15-16 दिनों बाद आपकी रिपोर्ट स्वीकार नहीं कर सकता।’’ आयुक्त ने कहा, ‘‘हमारे पास मुंबई में 2,500 अस्पताल हैं। प्रत्येक अस्पताल को अब जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है। हमने यहां तक ​​कि लोगों को अपने घरों से नमूने एकत्र करने की अनुमति दी है, जो आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के बाहर है।’’