नई दिल्ली। आमतौर पर लोग बच्चों को बाइक के पीछे या सामने टंकी के पास बिना किसी सुरक्षा के बिठाकर चलते देखे जाते हैं, लेकिन ऐसे बाइक सवारों पर अब कार्रवाई होगी। यह ऐलान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। गडकरी के मुताबिक उनके मंत्रालय ने बाइक पर पीछे बच्चों को बिठाने के बारे में नए निर्देश जारी किए हैं। इनका पालन न करने वाले बाइक सवारों पर कार्रवाई की जाएगी। गडकरी के मुताबिक नए निर्देशों के तहत 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया गया है। बाइक में चाहे इतने छोटे बच्चे सामने बिठाए गए हों, या फिर उन्हें पीछे बिठाया जाए, हर हाल में क्रैश हेलमेट पहनाना जरूरी होगा। साथ ही बच्चों को बिठाकर बाइक को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज चलाना भी मना किया गया है। इन नियमों को न मानने पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।
Child pillion passengers aged between 9 months to 4 years must wear crash helmets. The speed of the motorcycle with the child up to age 4 years shall not be more than 40 kmph.
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 26, 2021
इसके अलावा गडकरी ने ये भी बताया है कि अगर बाइक पर 4 साल से कम उम्र के बच्चे को पीछे बिठाया जा रहा है, तो उसे बाइक चला रहे व्यक्ति के साथ बांधने की भी व्यवस्था करनी होगी। आम तौर पर बच्चों को देखा जाता है कि पीछे बैठक वे अपने छोटे छोटे हाथों से बाइक सवार को जैसे तैसे पकड़े रहते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार बाइक से उनके गिरने की आशंका रहती है। कई बार हादसा होने पर बच्चों की मौत होते भी देखा गया है।
MoRTH has issued new safety guidelines for children below 4 years of age being carried on a motorcycle. A safety harness shall be provided to attach the child to the driver of the motorcycle.
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 26, 2021
बता दें कि गडकरी के परिवहन मंत्रालय संभालने के बाद से वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के नियम कायदे बनाए गए हैं। चालान की रकम भी अब भारी भरकम की गई है। इसकी वजह से शहरों में हादसे काफी कम हो गए हैं। आने वाले दिनों में इनमें और कमी आने के आसार हैं। ताजा फैसला बच्चों को बचाने का काम करेगा।