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Safety First: बाइक पर बच्चों को पीछे बिठाने के लिए नए निर्देश जारी, पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई

बच्चों को बिठाकर बाइक को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज चलाना भी मना किया गया है। इन नियमों को न मानने पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

नई दिल्ली। आमतौर पर लोग बच्चों को बाइक के पीछे या सामने टंकी के पास बिना किसी सुरक्षा के बिठाकर चलते देखे जाते हैं, लेकिन ऐसे बाइक सवारों पर अब कार्रवाई होगी। यह ऐलान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। गडकरी के मुताबिक उनके मंत्रालय ने बाइक पर पीछे बच्चों को बिठाने के बारे में नए निर्देश जारी किए हैं। इनका पालन न करने वाले बाइक सवारों पर कार्रवाई की जाएगी। गडकरी के मुताबिक नए निर्देशों के तहत 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया गया है। बाइक में चाहे इतने छोटे बच्चे सामने बिठाए गए हों, या फिर उन्हें पीछे बिठाया जाए, हर हाल में क्रैश हेलमेट पहनाना जरूरी होगा। साथ ही बच्चों को बिठाकर बाइक को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज चलाना भी मना किया गया है। इन नियमों को न मानने पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

इसके अलावा गडकरी ने ये भी बताया है कि अगर बाइक पर 4 साल से कम उम्र के बच्चे को पीछे बिठाया जा रहा है, तो उसे बाइक चला रहे व्यक्ति के साथ बांधने की भी व्यवस्था करनी होगी। आम तौर पर बच्चों को देखा जाता है कि पीछे बैठक वे अपने छोटे छोटे हाथों से बाइक सवार को जैसे तैसे पकड़े रहते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार बाइक से उनके गिरने की आशंका रहती है। कई बार हादसा होने पर बच्चों की मौत होते भी देखा गया है।

बता दें कि गडकरी के परिवहन मंत्रालय संभालने के बाद से वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के नियम कायदे बनाए गए हैं। चालान की रकम भी अब भारी भरकम की गई है। इसकी वजह से शहरों में हादसे काफी कम हो गए हैं। आने वाले दिनों में इनमें और कमी आने के आसार हैं। ताजा फैसला बच्चों को बचाने का काम करेगा।