newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

निर्भया केस: चौथी बार जारी होगा डेथ वारंट, कोर्ट 24 घंटे के भीतर तय करेगा दोषियों की फांसी की तारीख

तीन बार सजा टलने के बाद एक बार फिर निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ नजर आ रहा है। निर्भया मामले में दोषी पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने ख़ारिज कर दिया। जिसके बाद निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख और समय कल यानि गुरुवार (5 मार्च) को तय हो जाएगा।

नई दिल्ली। तीन बार सजा टलने के बाद एक बार फिर निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ नजर आ रहा है। निर्भया मामले में दोषी पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने ख़ारिज कर दिया। जिसके बाद निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख और समय कल यानि गुरुवार (5 मार्च) को तय हो जाएगा।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ प्रशासन की नया डेथ वांरट जारी करने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दोषियों को नोटिस जारी कर दिया। अब गुरुवार को दोपहर 2 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी और अब जो डेथ वारंट जारी होगा वो आखिरी होगा।

pawan

आपको बता दें, इससे पहले आज निर्भया मामले में दोषी पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने ख़ारिज कर दिया। इससे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज हो चुकी है। इसके साथ ही मामले के चारों दोषियों की अपील, पुनर्विचार याचिका, क्यूरेटिव पेटिशन और दया याचिका का निपटारा हो चुका है,  यानि कि चारों दोषियों के सभी कानूनी अधिकार का इस्तेमाल हो चुका है।

supreme court

तिहाड़ जेल ने जज से कहा कि दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। किसी भी दोषी की याचिका लंबित नहीं है। इसलिए कोर्ट नया डेथ वॉरंट जारी करने की तारीख तय करे। कोर्ट ने दोषियों और उनके वकीलों को भी नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक, दया याचिका खारिज होने के बाद दोषी पवन को 14 दिन का नोटिस मिलेगा। इससे साफ है कि 14 दिन के बाद ही दोषियों को फांसी मिल सकती है। दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के वकील ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर किया।

कोर्ट से गुनहगारों का नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की गई है। हालांकि, अभी भी पवन अपनी दया याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। जैसा बाकी दोषियों ने किया था। फिलहाल, पवन के पास भी कानून विकल्प बचे थे, जो खत्म हो चुके हैं।