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Madhya Pradesh: रैली के दौरान लगे थे ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे, अब नवनिर्वाचित पार्षद समीउल्लाह हमीद गिरफ्तार

Madhya Pradesh: मामले को लेकर कहा जा रहा था कि सामने आए नगर पालिका चुनाव के इन नतीजों में शहर के वॉर्ड क्रमांक 12 से पार्षद समीउल्ला हमीद भी जीते थे। इन्हीं पार्षद समीउल्लाह हमीद की चुनावी जीत के जश्न में ये रैली निकाली गई थी। इस रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे।

नई दिल्ली। बीते दिनों मध्य प्रदेश के शाजापुर में रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का मामला सामने आया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा था कि वीडियो बीते 17 जुलाई का है। इसी दिन नगर पालिका चुनाव के नतीजे जारी किए गए थे। मामले को लेकर कहा जा रहा था कि सामने आए नगर पालिका चुनाव के इन नतीजों में शहर के वॉर्ड क्रमांक 12 से पार्षद समीउल्ला हमीद भी जीते थे। इन्हीं पार्षद समीउल्लाह हमीद की चुनावी जीत के जश्न में ये रैली निकाली गई थी। इस रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे।

हिंदू संगठनों ने जताया कड़ा विरोध

इस रैली का वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया था। इसके अलावा मामले की जांच को लेकर एसपी को ज्ञापन भी सौंपा था। बाद में कोतवाली पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरू की थी। जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने वॉर्ड क्रमांक 12 के नवनिर्वाचित पार्षद समीउल्लाह हमीद को बीते रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पार्षद समीउल्लाह हमीद की गिरफ्तारी के दौरान कोतवाली थाने पर भारी भीड़ जमा हो गई।

कांग्रेस के कद्दावर नेता को हराकर बटोरी सुर्खियां

समीउल्लाह एसडीपीआई पार्टी से जुड़े हुए हैं और नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता को हराकर हासिल की जीत के बाद सुर्खियों में आए। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में आरोपी पार्षद समीउल्ला हमीद के खिलाफ धारा 188, 153 B के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। बता दें, धारा 153 B के तहत राष्ट्रीय एकता के विरूद्ध असर डालने वाले भाषण देना या लांछन लगाने के तहत कार्रवाई की जाती है। 153 B एक अजमानतीय धारा है जिसके तहत तीन साल की जेल और जुर्माना दोनों ही लगाए जा सकते हैं।