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राजस्थान : SC का दरवाजा खटखटाएंगे सीपी जोशी, कहा- विधायकों को अयोग्य ठहराने का पूरा अधिकार

गौरतलब है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने पायलट को 14 जुलाई को पीसीसी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री के रूप में बर्खास्त कर दिया था। अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट खेमे के विधायक कांग्रेस विधायक दल की दो बैठकों से अनुपस्थित रहे थे, जिसके कारण जोशी ने उन्हें अयोग्य ठहराए जाने का नोटिस दिया था।

जयपुर। सचिन पायलट खेमे को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिलने के एक दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बुधवार को कहा कि वह राज्य में संवैधानिक संकट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और विशेष अनुमति याचिका दायर करेंगे। जोशी ने यहां संवाददाताओं से कहा, “(विधानसभा) अध्यक्ष के पास विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार है। अध्यक्ष के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।”

Rajasthan Assembly Speaker CP Joshi

हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें पायलट खेमे के बागी विधायकों के खिलाफ शुक्रवार तक कार्रवाई टालने के लिए कहा था। गौरतलब है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने पायलट को 14 जुलाई को पीसीसी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री के रूप में बर्खास्त कर दिया था। अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट खेमे के विधायक कांग्रेस विधायक दल की दो बैठकों से अनुपस्थित रहे थे, जिसके कारण जोशी ने उन्हें अयोग्य ठहराए जाने का नोटिस दिया था।

Sachin Pilot and Ashok Gehlot

जोशी ने कहा कि वह इस आधार पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे कि जब अध्यक्ष ने कोई आदेश पारित नहीं किया तो एक याचिका को प्रक्रियात्मक स्तर पर क्यों दर्ज किया गया, जबकि विधायकों को सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

उन्होंने कहा, “कोर्ट ने अबतक जो भी फैसला दिया है, मैंने उसका सम्मान किया है। लेकिन, सम्मान और स्वीकृति का क्या यह मतलब है कि एक अथॉरिटी दूसरे की भूमिका को ओवरलैप कर लें?”

कांग्रेस ने बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के यहां शिकायत की थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था और उस नोटिस को पायलट खेमे ने हाईकोर्ट में पिछले गुरुवार को चुनौती दी थी।