नई दिल्ली। रांची की सीबीआई अदालत ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बता दें, लालू यादव को बीते दिनों कोर्ट ने चारा घोटाले का दोषी पाया था। घोटाले का ये मामला 5वां है और पहले के 4 मामलों में लालू दोषी साबित होकर लंबे समय तक रांची की सेंट्रल जेल में रह चुके हैं। ताजा मामला डोरंडा ट्रेजरी का है। ये मामला 139.35 करोड़ रुपए की डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी का है। इस मामले में सीबीआई जांच में सामने आया था कि लालू और बिहार के एक और पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र समेत 38 लोगों ने घोटाले के जरिए रकम की हेरफेर की। घोटाले के तार दिल्ली तक से जुड़े हैं।
Fifth fodder scam case | CBI court in Ranchi sentences RJD leader Lalu Prasad Yadav to 5 years’ imprisonment and imposes Rs 60 Lakh fine on him. pic.twitter.com/413701Rt5W
— ANI (@ANI) February 21, 2022
आपको बता दें, चारा घोटाले के इस मामले के खुलासे के दौरान सीबीआई अफसर तब हैरान रह गए थे जब पता चला था कि दिल्ली और हरियाणा से मुर्रा भैंस, बकरी और चारा लाने के लिए जिन गाड़ियों के इस्तेमाल की बात सरकारी दस्तावेजों में कही गई, वे सभी बाइक, मोपेड और स्कूटर थे। आजाद भारत के इतिहास के बड़े घोटाले में चारा घोटाला भी शुमार किया गया था। लालू को बीते साल ही झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन अब वो फिर जेल चले गए हैं। वहीं अब RJD नेता लालू प्रसाद यादव को रांची की CBI अदालत ने पांचवे चारा घोटाला मामले में 5 साल कैद की सज़ा सुना दी है साथ ही उन्हें 60 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।