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बिगड़ी सिद्धू की तबीयत, कराना पड़ा अस्पताल में भर्ती, अब डॉक्टरों ने बताया कैसी है तबीयत

गौरतलब है कि अभी हाल ही में कोर्ट ने उन्हें 1998  के रोडरेज मामले में एक वर्ष की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने एक वृद्ध शख्स की पिटाई की थी , जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह मामला कोर्ट में लंबे समय तक चला, जिसमें अब आजकर सिद्धू को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि, सिद्धू ने अपनी सजा में नरमी दिए जाने को लेकर कोर्ट में अपने स्वास्थ्य दुश्वारियों का हवाला दिया था।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर खबर है कि सोमवार को उनकी तबीयत एकाएक नासाज हो गई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया था। उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई के नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं, डॉक्टर ने सिद्धू के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि अभी उनकी हालत बिल्कुल दुरूस्त है, लेकिन अभी कुछ दिनों से उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में ही रहना होगा। उन्हें डॉक्टरों द्वारा सुझाए गए चिकित्सकीय सुझाव का पालन करना होगा। बता दें कि आज एकाएक उनकी तबीयत नासाज होने के बाद उन्हें भर्ती करवाना पड़ा था। वहीं, डॉक्टरों ने कहा कि सिद्धू का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वह इस वक्त हेप्टोलॉजी विभाग में भर्ती हैं। हालांकि, इससे पहले सोमवार सुबह उनका टेस्ट किया गया था, जिसमें कुछ खामी मिलने के बाद उन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, उन्हें लीवर से जुड़ी समस्या हुई है। फिलहाल ,वह अभी उपाचाराधीन हैं।

Sidhu

गौरतलब है कि अभी हाल ही में कोर्ट ने उन्हें 1998  के रोडरेज मामले में एक वर्ष की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने एक वृद्ध शख्स की पिटाई की थी , जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह मामला कोर्ट में लंबे समय तक चला, जिसमें अब आजकर सिद्धू को एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। हालांकि, सिद्धू ने अपनी सजा में नरमी दिए जाने को लेकर कोर्ट में अपने स्वास्थ्य दुश्वारियों का हवाला दिया था, लेकिन उनके तमाम दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा गया।

हालांकि, पहले उपरोक्त मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 1 हजार रूपए का हर्जाना लगाया था, लेकिन इस मामले में बाद में पीड़ित के परिजनों की ओर  से कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एक वर्ष की सजा सुनाई है।