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अनलॉक-1: कई राज्यों ने रात में सभी तरह की आवजाही पर लगाई रोक, केंद्र को जारी करना पड़ा नया दिशा निर्देश

अनलॉक-1 में दी जानेवाली रियायतों को लेकर नियमों और दिशा-निर्देशों में गुरुवार को नए बदलाव किए गए थे। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र के जरिए निर्देश दिया था।

नई दिल्ली। देशभर में लॉकडाउन के बाद इसी महीने की शुरुआत से अनलॉक-1 जारी है। 30 जून तक की अवधि इसके लिए निर्धारित की गई है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जिस तरह से देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसने एक तरह से लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। लगातार बढ़ते मामले की वजह से भारत दुनिया के चौथे सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की श्रेणी में आ गया है।

Lockdown Unlock

ऐसे में अनलॉक-1 में दी जानेवाली रियायतों को लेकर नियमों और दिशा-निर्देशों में गुरुवार को नए बदलाव किए गए थे। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र के जरिए निर्देश दिया था। पत्र में भल्ला ने कहा था कि, ‘अनलॉक 1’ के दौरान आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, देशभर में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही को कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाए।

लेकिन आज अजय भल्ला ने फिर से पत्र लिखकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है। इस पत्र में कहा गया है कि कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों और गाड़ियों को आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रोक लगाई है। राज्यों को इस तरह के आवागमन को बाधित नहीं करना चाहिए। सभी जिलों के अधिकारियों और स्‍थानीय अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया जाए।

भल्ला ने पत्र में स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्तियों की एक जगह इकट्ठा होने से रोकना और शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करना है। यह प्रतिबंध सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग, यात्रियों से भरी बसों, सामान ले जा रहे ट्रकों आदि पर लागू नहीं होता है। रेल, बस और विमान से उतरकर अपने गंतव्य की ओर जा रहा लोगों पर प्रतिबंध नहीं लागू होगा।