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UP: कड़ी सुरक्षा के बीच वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू, इस वजह से बुलाए गए संपेरे

इससे पहले सिविल मामलों के सीनियर डिवीजन जज रवि कुमार दिवाकर ने सर्वे कराकर 10 मई तक इसकी रिपोर्ट कोर्ट को देने के आदेश दिए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में अड़ंगा लगा दिया था। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने आरोप लगाया था कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र एकपक्षीय तौर पर काम कर रहे हैं।

वाराणसी। कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज से शुरू हो गया है। सीनियर डिविजन जज ने गुरुवार को मस्जिद के चप्पे-चप्पे के सर्वे के आदेश दिए थे। जज ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर मस्जिद में कहीं भी लगे ताले खोल या तोड़कर सर्वे का काम करा सकते हैं। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के अलावा दो अन्य कोर्ट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह भी इस सर्वे में हिस्सा ले रहे हैं। सर्वे का काम सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चलेगा। इसे 16 मई तक हर रोज किया जा सकता है। सर्वे के दौरान नक्शा बनेगा, वीडियो और फोटोग्राफी भी होगी। सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को कोर्ट में सौंपनी है। इस बीच, खबर ये भी है कि मस्जिद के तहखाने आज खोले जाएंगे। वहां सांप हो सकते हैं और इस वजह से कई संपेरों को प्रशासन ने बुलाया है। मस्जिद के आसपास बड़ी तादाद में जवानों को तैनात किया गया है। सर्वे पर नजर रखने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के वकील भी मस्जिद परिसर में मौजूद हैं।

gyanvapi mosque 1

इससे पहले सिविल मामलों के सीनियर डिवीजन जज रवि कुमार दिवाकर ने सर्वे कराकर 10 मई तक इसकी रिपोर्ट कोर्ट को देने के आदेश दिए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में अड़ंगा लगा दिया था। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने आरोप लगाया था कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र एकपक्षीय तौर पर काम कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने उन्हें हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने अजय को न हटाकर साथ में दो और सर्वे कमिश्नर लगा दिए। साथ ही वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिया कि वे हर हाल में सर्वे का काम पूरा कराएं।

mathura mosque writ in sc

इस बीच, शुक्रवार को हुजैफा अहमदी नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच में इस मसले को उठाया और स्टे मांगा। जस्टिस रमना ने इस पर कहा कि बिना केस की फाइल देखे कोई भी जज स्टे नहीं दे सकता। उन्होंने इस मसले को आगे सुनने के लिए कोई दिन भी तय नहीं किया है। हालांकि, मथुरा कृष्ण जन्मस्थान से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई 4 महीने में पूरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हुजैफा अहमदी की याचिका को चीफ जस्टिस के आदेश पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच को भेजा गया है। इसकी सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।