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लंदन हाईकोर्ट से विजया माल्‍या को बड़ा झटका, भारत वापसी का रास्‍ता साफ

माल्‍या ने इस साल फरवरी में खुद को भारत प्रत्‍यर्पित किए जाने के खिलाफ इंग्लैंड और वेल्स की हाईकोर्ट में उक्‍त याचिका दाखिल की थी। माल्‍या मार्च, 2016 में देश छोड़कर भाग गया था। तब से वह ब्रिटेन में ही रह रहा है।

नई दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्‍या को ब्रिटिश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने भारत में माल्‍या के प्रत्यर्पण के खिलाफ दाखिल की गई उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब विजय माल्या के भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। विजय माल्‍या नौ हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में वांछित आरोपी है।

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लंदन की हाईकोर्ट ने 2018 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसे भारत वापस भेजने का फैसला लिया गया है। अदालत ने माना कि माल्या ने कई सारे गलत तथ्य पेश किए, जिसके कारण उसकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस का 2012 में पतन हुआ।

माल्‍या ने इस साल फरवरी में खुद को भारत प्रत्‍यर्पित किए जाने के खिलाफ इंग्लैंड और वेल्स की हाईकोर्ट में उक्‍त याचिका दाखिल की थी। माल्‍या मार्च, 2016 में देश छोड़कर भाग गया था। तब से वह ब्रिटेन में ही रह रहा है।

liquor baron Vijay Mallya

रॉयल कोर्ट में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इविन और जस्टिस एलिजाबेथ लाइंग की दो सदस्यीय पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। माल्या के खिलाफ भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। जजों ने कहा कि हम यह मानते हैं कि एडीजे यानी सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा पाए गए आरोप कुछ मामलों में भारत की तरफ (सीबीआई और ईडी) से लगाए गए आरोपों से ज्यादा व्यापक हैं, लेकिन सात ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में संयोगवश आरोप भारत में लगाए गए हैं। यह सुनवाई ऐसे समय में हुई है जब पूरी दुनिया कोरोनावायरस से लड़ रहा है। सुनवाई संभवतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की गई है।

 

इस बीच जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि लंदन की न्यायिक प्रणाली के अनुसार विजय माल्या 14 दिनों के भीतर SC में HC के आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर वह निर्धारित अवधि के भीतर अपील नहीं करते हैं, तो हम प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करेंगे।

माल्या बैंकों के साथ 9,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद भारत में एक वांछित (वॉटेंड) अपराधी है।