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यूपी, MP की तर्ज पर आज से गुजरात में भी ‘लव जिहाद कानून’ लागू, पकड़े जाने पर हो सकती है 10 साल की सजा

Love Jihad Act: गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान लव जिहाद कानून बनाने का वादा किया था। गुजरात में 2003 में फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट बनाया गया था।

नई दिल्ली। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में इसपर रोक लगाने के लिए कानून बना दिए गए हैं। बता दें कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई। तो वहीं देखते-देखते मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी आज से लव जिहाद कानून लागू हो गया है। इस कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। बता दें कि मार्च में बजट सत्र के दौरान गुजरात सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक में संशोधन को पेश किया था। जिसके मुताबिक गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट-2003 के जरिये अब गुजरात में भी शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराना एक बड़ा अपराध होगा। राज्यपाल देवव्रत से लव जिहाद कानून को मंजूरी मिलने के बाद CM रूपाणी ने इसे 15 जून से लागू करने का ऐलान किया था। इस कानून के मुताबिक अपना धर्म छुपाकर कोई अगर शादी करता है तो उसके दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।

Love Jihad

वहीं इस विधेयक के मुताबिक धर्म छुपाकर कोई शख्स अगर शादी करता है तो उसके दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं नाबालिग से शादी करने पर 7 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना निर्धारित है। इसके अलावा कानून का पालन नहीं करने पर 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है।

CM VIJAY RUPANI GUJRAT

बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान लव जिहाद कानून बनाने का वादा किया था। गुजरात में 2003 में फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट बनाया गया था। इसमें पहली बार 2006 में संशोधन किया गया था। बता दें कि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा इस मुद्दे पर शुरुआत से ही मुखर रही है।