नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार को बड़ी राहत दी। यूपी सरकार की अपील पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने 3 महीने के अंदर निकाय चुनाव कराए जाने का भी आदेश दिया। वहीं यूपी के नगर निकाय चुनाव के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा में OBC सहित सभी वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण देकर चुनाव कराने में सरकार सहयोग देगी। पता चला है कि मार्च 2023 तक नवगठित डेडिकेटेड आयोग की रिपोर्ट आने के बाद OBC सहित सभी वर्गों को मिले संवैधानिक अधिकारों के तहत नियमानुसार आरक्षण सुनिश्चित करके चुनाव हों इस दिशा में सरकार कार्य करेगी।
ऊ. प्र. के नगर निकाय चुनाव के लिए मान. सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले का स्वागत करते हैं।
मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय समय सीमा में ओबीसी सहित सभी वर्गों को नियमानुसार आरक्षण देकर चुनाव कराने में सरकार सहयोग देगी।
सबका साथ-सबका विकास!@BJP4UP @narendramodi @myogiadityanath
— A K Sharma (@aksharmaBharat) January 4, 2023
उन्होंने कहा कि संविधान और देश की क़ानूनी व्यवस्था के तहत हम कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की ‘सबका साथ सबका विकास’ की भावना हमारा मूल मंत्र है। OBC वर्ग को पहले भी भाजपा सरकार ने अंतिम नोटिफ़िकेशन में आरक्षण दिया था। आज भी वह OBC आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी।
एके शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कथनी और करनी में फ़र्क़ रखने वाले, झूठ बोलने वाले और अपने शुद्ध निहित स्वार्थ के लिए पूरी चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया को तोड़ने वाले आज परास्त हुए हैं। पिछड़े, दलित, शोषित व कमजोर वर्ग को आरक्षण दिए बगैर चुनाव कराने की और दूसरी तरफ़ सरकार को बदनाम करने की विरोधियों की साज़िश और पैरवी नाकाम हुई है।