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सोनिया पर टिप्पणी के मामले में अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

टीवी संपादक अर्णब की ओर से दायर याचिका पर आज (शुक्रवार) को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सुनवाई की।

नई दिल्ली। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर लाइव टीवी शो में अपमानजनक टिप्पणी करने और साम्प्रदायिकता फैलाने के आरोप को लेकर दर्ज कराई गईं दर्जनों एफआईआर के खिलाफ अब अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। टीवी संपादक अर्णब की ओर से दायर याचिका पर आज (शुक्रवार) को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को फौरी राहत दी और गिरफ्तारी पर तीन सप्ताह तक रोक लगा दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर फिर से अर्नब चर्चाओं में हैं।

Supreme Court

बता दें इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता अर्णब गोस्वामी को 3 सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह तीन हफ्तों में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दायर कर सकते हैं।

Sonia Gandhi Arnab Goswami

इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर को छोड़कर सभी एफआईआर पर रोक लगा गई है। यहां जिस एफआईआर की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है वो नागपुर में दर्ज किया गया था, जिसे अब मुंबई के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि इससे पहले कुछ लोगों के द्वारा अर्नब और उनके परिवार पर रास्ते में हमला किया गया था। इस हमले के पीछे यूथ कांग्रेस का हाथ भी बताया जा रहा था और इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ था।