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Arvind Kejriwal: शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली HC से लगा बड़ा झटका, याचिका को किया खारिज, बताई ये वजह..

Arvind Kejriwal: हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के दावे के आधार पर जांच नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट को राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। सीएम के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने याचिका के दौरान एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि यह लोकतंत्र की मौलिक संरचना, निष्पक्ष चुनाव और संविधान के अनुसार समान अवसरों का उल्लंघन है।

नई दिल्ली। मंगलवार (9 अप्रैल) को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और गिरफ्तारी को वैध माना। कोर्ट ने कहा कि यह जमानत का मामला नहीं है। गिरफ्तारी एक चुनौती है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड को अवैध नहीं माना जा सकता।

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि ईडी के अब तक के सबूत बताते हैं कि केजरीवाल साजिशकर्ता हैं और गोवा चुनाव के दौरान 45 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। केजरीवाल के वकीलों ने इसका विरोध किया और शरथ रेड्डी और राघव मुंगाटा के बयानों का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह बनने का फैसला जांच एजेंसी नहीं बल्कि वह करती है। अगर सवाल उठते हैं तो ये मजिस्ट्रेट का मामला है।

हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के दावे के आधार पर जांच नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट को राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। सीएम के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने याचिका के दौरान एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि यह लोकतंत्र की मौलिक संरचना, निष्पक्ष चुनाव और संविधान के अनुसार समान अवसरों का उल्लंघन है।


ईडी ने क्या कहा?

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ईडी ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया. केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर भी किसी भी सामान्य नागरिक के समान ही लागू होता है।

गौरतलब है कि ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को उनके आवास पर लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें 22 मार्च को निचली अदालत में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. फिलहाल मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं।