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Greta Thunberg Toolkit Case: निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत

Greta Thunberg Toolkit Case: किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब (Nikita Jacob) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधवार को निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court )से राहत मिल गई है।

नई दिल्ली। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब (Nikita Jacob) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधवार को निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court )से राहत मिल गई है। अदालत ने निकिता को तीन हफ्ते की ट्रांजिट जमानत दे दी है। बता दें कि इस दौरान पुलिस निकिता जैकब को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसके साथ ही कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर निकिता की गिरफ्तारी होती है, तो उन्हें 25 हजार के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि निकिता और एक अन्य कार्यकर्ता शांतनु मुलुक के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस पी.डी. नाइक ने उन्हें राहत प्रदान की।

हाईकोर्ट ने जैकब को लेकर अपना आदेश तब सुरक्षित रख लिया था, जब उनके वकीलों द्वारा सोमवार को तत्काल सुनवाई का उल्लेख किए जाने के बाद मंगलवार को यहां मामले की सुनवाई हुई थी। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने मंगलवार को इसी मामले में बीड के इंजीनियर शांतनु मुलुक को 10 दिन की ट्रांजिट जमानत दे दी।

जैकब और मुलुक दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में वैश्विक जलवायु प्रचारक ग्रेटा थनबर्ग के साथ साझा किए गए ‘टूलकिट’ से जुड़े मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

मीडिया से बातचीत करते हुए निकिता की वकील ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन हफ्तों का अंतरिम ट्रांजिट बेल दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने पहले भी पूछताछ की है और निकिता ने हर बार कॉपरेट किया है। 13 घंटे तक उससे पूछताछ हुई थी और दिल्ली पुलिस जो भी पूछताछ करना चाहती है वह कर सकती है।