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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 42 प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 से संक्रमित गरीबों का इलाज होगा मुफ्त

दिल्ली सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने राजधानी दिल्ली के 42 प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना पीड़ित गरीबों का फ्री इलाज करने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने केजरीवाल सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में दिल्ली सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने राजधानी दिल्ली के 42 प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना पीड़ित गरीबों का फ्री इलाज करने का आदेश दिया है। इसके लिए बेड रिजर्व रखने को कहा गया है।

Arvind kejriwal PC

सरकार के फैसले के तहत दिल्ली के 42 प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों का फ्री में इलाज होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने सभी 42 प्राइवेट अस्पतालों को आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, इन सभी 42 प्राइवेट अस्पतालों को बेड रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। खास बात यह है कि सभी अस्पतालों को महज तीन दिन के अंदर ही गरीब कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सारी तैयारियां करनी होगी।

Corona Doctors

जो अस्पताल ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। डीजीएचएस की तरफ से जारी आदेश में कुल 42 अस्पतालों की सूची जारी की गई है। उसमें ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत रिजर्व बेड की संख्या भी बताई गई है। इन सभी अस्पतालों को कहा गया है कि मरीज के अस्पताल पहुंचने पर एक घंटे के अंदर में ही उसका इलाज शुरू करना होगा।

delhi covid Dedicated hospitals

दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराने की भी जिम्मेदारी अस्पताल की होगी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के आदेश में कहा गया है कि अस्पताल में बेड या वेंटिलेटर खाली न होने पर संक्रमित मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराने की भी जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। इसके अलावा कहा गया है कि अस्पताल को यह सुनिश्चित करना होगा कोरोना संक्रमित मरीज को अस्पताल में तीन घंटे से अधिक इंतजार नहीं करना पड़े। वहीं, अस्पताल में भर्ती मरीजों का खाने-पीने का ख्याल भी रखना होगा।